ग्राम पंचायत लोईंग के तात्कालिक सरपंच, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और रोजगार सहायक को 16 नवम्बर तक 9.5 लाख रुपये जमा कराने का नोटिस अन्यथा होगी जेल

रायगढ़ :- 5 नवम्बर 2020। ग्राम पंचायत लोईंग में गोठान निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता तथा आर्थिक गबन किये जाने हेतु तात्कालिक सरपंच श्रीमती बिमला सिदार, तकनीकी सहायक (मनरेगा) सुश्री प्रियंका यादव, ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती आरती यादव तथा ग्राम लोईंग के रोजगार सहायक श्री रवि साहू के विरूद्ध 9 लाख 49 हजार 373 रुपये की वसूली हेतु धारा-92 छ.ग. पंचायत राज अधिनियम के तहत सूचना पत्र जारी किया गया है। जिसके तहत 16 नवम्बर 2020 के पूर्व जमा करना है। नियत तिथि तक जमा नहीं करने से 30 दिन तक सिविल जेल में परिरूद्ध (कैद)करने की कार्यवाही की जायेगी।